Sushant’s father advised SC, I’m from Patna and nobody will illuminate my funeral pyre with out my son – मैं पटना से हूं ऐसा सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि और यह भी कहा की मेरे बेटे के बिना मेरे अंतिम संस्कार की चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं
रिया चक्रवर्ती की ओर से श्याम दीवान ने कहा, “यह स्थानांतरण के लिए एक आवेदन है और हमारा ठोस अनुमान है कि जहां तक सुशांत के पिता द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी का सवाल है, तो इसका पटना से कोई लेना-देना नहीं है।” राज्य द्वारा बहुत हस्तक्षेप किया गया है, जिसका अर्थ है कि पक्षपात की संभावना है … पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, हालांकि कोई घटना नहीं हुई … एफआईआर में 38 दिनों की देरी दर्ज की गई … यदि मामला पटना से मुंबई स्थानांतरित नहीं हुआ, रिया को नहीं मिलेगा न्याय … “
बिहार ने इस केस को CBI को देने की मांग की और बाकी केंद्र ने भी इसे सौंप दिया ऐसा रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है| पटना में एफआईआर करना गलत था घटना के 38 दिन बाद। न्याय तब पूरा होगा जब न्याय केवल मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा … प्राथमिकी का अधिकार क्षेत्र बिहार पुलिस के पास नहीं है … बिहार में दर्ज एफआईआर एक शून्य एफआईआर है , जिसे बिहार पुलिस को स्वयं स्थानांतरित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया … जबकि कानून में और उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए फैसले में, उस क्षेत्र की पुलिस को शून्य प्राथमिकी स्थानांतरित करना अनिवार्य है जहां घटना हुई थी जगह … “
बिहार पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसका पटना से कोई संबंध नहीं है। हे … रिया सुशांत के साथ प्यार और वह अपनी मौत के बाद गंभीर सदमे में थी – सोशल मीडिया पे उहें जादा महत्व नहीं दिया जा रहा | रिया खुद परेशान थीक्यों की लोगो ने बहुत कुछ बताया, उसे धमकी दी … मुंबई पुलिस हर कोण से जांच कर रही है, पेशेवर तरीके से जांच की जा रही है – 56 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं”
मुंबई पुलिस का प्रयत्न यह है कि याचिकाकर्ता के लिए पटना में प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक नहीं था। रिया के वकील ने ये भी कहा की जांच बहुत आगे बढ़ चुकी है। केके सिंह हलफनामे में मुंबई में की जा रही जांच का भी उल्लेख है। हमने स्थानांतरण याचिका दायर करने के बाद, CBI को ये मामला उसके बाद बिहार के राज्यपाल ने भेज दिया |
रिया के वकील ने ऐसा भी बोला कि Supreme Court के अधिकार क्षेत्र को जीरो कर देगी ऐसा कार्य-पालिका काम ही नहीं करती । अगर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन यह बिहार सरकार के हिसाब से नहीं हो सकता है। यह राजनीति से प्रेरित है और बिहार के मंत्री संजय झा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर, पटना पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए उजागर किया जा रहा है। विशाल राजनीतिक परिणामों को देखते हुए, मुंबई पुलिस को हमारे अनुरोध पर स्थानांतरित करने की अनुमति मिल जनि चाहिये।
वह पूरीतरह से निष्पक्षता के हकदार हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर बहस एक गंभीर चिंता है। मीडिया द्वारा समानांतर परीक्षण अवांछनीय है। इस मामले को बाहरी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि एक सीएम को लड़के और लड़की के रिश्ते के संबंध में हस्तक्षेप करना पड़ा। श्याम दीवान ने कहा कि पहले एफआईआर को पटना से महाराष्ट्र स्थानांतरित होना चाहिए, और CBI जांच के लिए भी रेडी रहे गी।
सुप्रीम कोर्ट ने श्याम दीवान से पूछा कि आपके पास CBI जाने के तरीके के खिलाफ आरक्षण है। शायद आप एक पीड़ित की तरह महसूस करते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग के आलावा आप को निष्पक्ष जांच भी होनी कहिये ऐसा लगता है और वो सही नहीं है? वकील ने कहा हां।
बिहार के वकील मनिंदर सिंह ने बहस शुरू की। सिंह ने कहा कि मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए 56 लोगों के बयान दर्ज किए। जब बहुत लंबे समय तक मुंबई पुलिस ने कोई भी FIR दर्ज नहीं की तब राज्य पुलिस इस मामले में आगे आई ऐसा बिहार ने कहा।
बिहार सरकार ने कहा कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने आत्महत्या और हत्या की संभावना को स्वीकार कर लिया था, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में बिहार सरकार की ओर से कोई देरी नहीं की गई है, बल्कि मुंबई पोलीस की है।
बिहार के वकील ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने मामले से संबंधित कोई भी दस्तावेज बिहार पुलिस के साथ साझा नहीं किया है। महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में किसे बचाना चाहती है? महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार के वरिष्ठ जांच अधिकारी को छोड़ दिया। क्या महाराष्ट्र पुलिस की यह कार्रवाई उचित है? बिहार सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कहा कि बिहार पुलिस की जांच में मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर विचार करने की जरूरत है।
महाराष्ट्र पुलिस की जांच सिर्फ एक ‘दिखावा’ है। इसमे वो क्या छिपा रहे हैं ये पता नहीं ऐसे बिहार की सरकार ने कहा । मौत के कारण का पता लगाने पर, पुलिस को या तो मामला बंद करना होगा या एफआईआर दर्ज करनी होगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। 25 जून के बाद जब सुशांत के पोस्टमॉर्टम की अंतिम रिपोर्ट आई तो मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट के बाद, जांच की कार्यवाही समाप्त होनी थी। इसलिए अब मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो गई है। महाराष्ट्र ने इतने लोगों की जांच के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। FIR दर्ज करना हमारी जिम्मेदारी थी जिसे हमने किया और यह सब चेकिंग की पूरी होने के बाद ही देखा जायेगा ।
महाराष्ट्र में FIR बिना क्या जांच चल रही है? बिहार सरकार के वकील ने ये भी कहा है | आखिर महाराष्ट्र पुलिस क्या छुपा रही है? महाराष्ट्र के सामने कुछ भी छुपाया नहीं है ऐसा मनिंदर सिंह ने बोला है । दिनाकं 25 जून के बाद वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह सही नहीं है । संज्ञेय अपराध के बारे में जब हमें जानकारी मिलती है, तो हम एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होते हैं। रिया की याचिका निराधार नहीं है। रिया ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी।
महाराष्ट्र की ओर से, अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस शुरू की। सिंघवी ने कहा कि बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह स्थानांतरण का मामला नहीं है। अब यह सीबीआई जांच का विषय है। हमारी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद कवर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई है। सीआरपीसी को मारने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार अपने हलफनामे में कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे। बाद में अपने हलफनामे में, उन्होंने कहा कि सबूत और आरोपी मुंबई या शेष भारत में हो सकते हैं।
क्या जिसने शिकायत की है उसकी सुविधा के लिए कहीं भी FIR दाखिल हो सकती है ? ऐसा अभिषेक सिंघवी इस मामले में, हर कोई एक वकील और एक न्यायाधीश बन गया है। कुछ कह रहे हैं कि आत्महत्या है, कुछ हत्या है। यह पता नहीं चल पाया है कि यह आत्महत्या है या नहीं, लेकिन यह तय है कि मामले में सीआरपीसी की मौत हो रही है। एक स्थानांतरण याचिका को इतना सनसनीखेज बनाया जा रहा है। हर एंकर और रिपोर्टर एक विशेषज्ञ बन गया है। इसका परिणाम जांच और सच्चाई से पीड़ित है। मीडिया इस सामान्य मामले को एक असामान्य मामला बना रहा है। यदि बिहार पुलिस के जांच की परमिशन मिल जीती है, तो यह बहुत बड़ी प्रोब्लम होगी और CBI को बीच में नहीं आना चाहिए था। अगर पीड़ित लोग मुंबई पुलिस को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या वे केस दर्ज करने के लिए केरल या कर्नाटक पुलिस को लिख सकते हैं? यह संघवाद पर एक मौलिक हमला है। अभियुक्तों, पीड़ितों की राय कानून के मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है।
सिंघवी ने कहा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव हैं। आप चुनाव के बाद इस मामले में कुछ भी नहीं सुनेंगे। क्या मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है? बिहार उस चीज को स्थानांतरित करने में बहुत उदार है जिसमें उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में कानून की धारा 6 क्यों है? राज्य सहमति का एक तत्व क्यों है? कानून कहता है “राज्य की अपार संभावनाएं।” सब कुछ मुंबई में है, पिता बिहार में रहते हैं और बहन चंडीगढ़ में रहती है। राज्य की सहमति का एकमात्र अपवाद यह है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि “असाधारण परिस्थितियां” हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जांच को स्थानांतरित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका की सुनवाई के दौरान हल्के-फुल्के पल आए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिंघवी महाराष्ट्र के लिए सीलबंद कवर में जांच रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि वह व्यक्ति (मेहता) उस पर टिप्पणी कर रहा है, जिसे भरोसा है कि सील कवर सबसे ज्यादा है। उन्हें सीलबंद कवर का विरोध नहीं करना चाहिए। सिंघवी ने कहा कि मेरे सील कवर और तुषार मेहता के सील कवर में बहुत अंतर है। इससे पहले, सिंघवी ने चिदंबरम की जमानत याचिका पर Supreme Court में दी गई कवर और सीलबंद report पर प्रतिबंद लगाई थी।
सिंघवी ने बिहार के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट दाखिल करने से जांच खत्म नहीं होती है। यह एक गलत व्याख्या है। अगर पीएम रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो जांच खत्म हो जाएगी। आप हर जगह से चीखने-चिल्लाने वाले एंकर हो सकते हैं। टिप्पणियां सभी पक्षों से आ सकती हैं, लेकिन इससे कानून में बदलाव नहीं होता है। कोर्ट को कानून को देखना चाहिए। यह मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बारे में नहीं है, यह अधिकार और संघवाद फील्ड के बारे में है।
एडवोकेट विकास सिंह ने सुशांत सिंह के पिता की ओर से एक बहस शुरू की। विकास सिंह ने जीरो एफआईआर मामले में आसाराम मामले का हवाला देते हुए कहा कि पीड़ित राजस्थान से आया था और दिल्ली में शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद मामले में जांच की गई। विकास सिंह ने कहा कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम सामने आया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि सीआरपीसी को कौन मार रहा है। सीआरपीसी में लिखित शिकायत की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने मुंबई पुलिस से शिकायत की थी। पूरा मामला यह है कि पिता और बहन अलग हो गए थे। बेटे के साथ क्या हो रहा था, इस पर पिता के बार-बार अनुरोध का कोई जवाब नहीं था। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड पर सवाल उठा रही है लेकिन मौत के कारणों में नहीं जा रही है। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या घोषित कर दिया है। यह रिया है जिसके पास घर की चाबी थी, जो नौकरों को नियंत्रण में रखती थी।
विकास सिंह ने कहा कि वह इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस एक अलग दिशा में जांच कर रही है। चूंकि मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, इसलिए हमने इसमें घृणा की शिकायत की। अगर वह इसे हत्या कहती, तो हम कहते कि यह व्यक्ति कर चुका है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में सबसे पूछताछ की, लेकिन मुख्य आरोपी के साथ हस्तक्षेप नहीं किया। डेडबॉडी पर निशान बेल्ट के हो सकते हैं। रिया, जो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी, से पूछताछ की जानी चाहिए लेकिन मुंबई पुलिस कुछ और कर रही थी।
विकास सिंह ने कहा कि 3 अगस्त को मुंबई में, उन्होंने जानबूझकर संगरोध नियमों को बदल दिया और सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक ड्यूटी पर दी गई छूट को हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें पता था कि सीबीआई के अधिकारी किसी भी दिन आएंगे।
केंद्र के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की योग्यता नहीं जा रही है। सीबीआई ने पहले ही बिहार सरकार की सिफारिश को स्वीकार करने और जांच कराने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के हलफनामे में
एक भ्रामक कथन है – चाहे जाने अनजाने में। इसमें कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की है। 174 सीआरपीसी के तहत मौत की जांच। यह तब परीक्षण किया गया था लेकिन s174 / 175 CrPC के तहत “परीक्षण” नहीं किया जा सकता है। यह कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत है। मेहता ने कहा कि मुंबई में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और न ही कोई और जांच शुरू हुई है।
मैं पटना से हूं ऐसा सुशांत के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि और यह भी कहा की मेरे बेटे के बिना मेरे अंतिम संस्कार की चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं है। इससे खुद पता चलता है कि पटना में अधिकार क्षेत्र है। जब रिया भी सीबीआई जांच चाहती है, तो इस अदालत को सीबीआई जांच पर अपनी मुहर लगानी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सीबीआई अधिकारियों को संगरोध में न रखा जाए।
एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम नहीं जानते कि रिया एक आरोपी है, मामले में गवाह या पीड़ित। लेकिन उसने इस मामले को स्थानांतरित करने के लिए इस अदालत में याचिका दायर की है। लेकिन मामला ट्रांसफर करने का है। जब सुशांत के पोस्टमार्टम में चोट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य बढ़ रहे थे, तो मुंबई पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? मुंबई में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में, बिहार में दर्ज एफआईआर को स्थानांतरित करने का कोई मतलब नहीं है, जबकि मुंबई पुलिस का लापरवाह रवैया स्पष्ट है। 56 लोगों के बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे जिनका कोई कानूनी मतलब नहीं है।
केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कहा कि दुर्घटना में मौत की जांच सीआरपीसी 174 के तहत शुरू हुई जो बहुत कम समय के लिए रहती है। शव को देखने और घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि मौत का कारण संदिग्ध है या नहीं। फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। मुंबई पुलिस जो कर रही है वह सही नहीं है। जांच केवल बिहार स्थित प्राथमिकी पर की जा रही है। एफआईआर दर्ज करने पर सवाल हो सकते हैं, लेकिन मुंबई में कोई जांच नहीं हुई है।
मेहता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद कवर में जो कुछ दिया है, वह जांच का विवरण नहीं है। वे अनधिकृत तरीके से बयान दर्ज कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही जांच कर रहा है। एक बार एक केंद्रीय एजेंसी पर मामला दर्ज होने के बाद, एक अन्य केंद्रीय एजेंसी (CBI) को शामिल किया जाना चाहिए। मेहता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद कवर में जो कुछ दिया है, वह जांच का विवरण नहीं है। वे अनधिकृत तरीके से बयान दर्ज कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय पहले से ही जांच कर रहा है। एक बार एक केंद्रीय एजेंसी पर मामला दर्ज होने के बाद, एक अन्य केंद्रीय एजेंसी (CBI) को शामिल किया जाना चाहिए।